Pune Bus Case: आरोपी रामदास ने पीड़िता को "दीदी" कह कर बस में बुलाया था और..., पुलिस का खुलासा

Pune Bus Case: इसी सत्‍ताह पुणे के स्वर्गेट टर्मिनस पर खड़ी एक खाली राज्य परिवहन बस के अंदर 26 वर्षीय महिला का बलात्‍कार किया गया। आरोपी की पहचान दत्तात्रेय रामदास गाडे के रूप में हुई है, जो घटना के दिन बस टर्मिनस पर लगे सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ था।

कई दिन के सर्च ऑपरेश के बाद आखिरकार 37 वर्षीय व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाडे को गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात को पुलिस ने अरेस्‍ट कर लिया हैं। वहीं अब कोर्ट में पुणे पुलिस ने इस केस को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

Pune Bus Case

पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि आरोपी गाडे ने महिला को 'दीदी' कह कर बुलाया और उसे स्वर्गेट डिपो में खाली 'शिव शाही' बस में ले गया, जहां उसने उस 26 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी की। मामले की विस्तृत जानकारी सुनने के बाद अदालत ने गाडे को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

13 पुलिस टीमें आरोपी को पकड़ने में हो गईं थी विफल लेकिन...

बता दें पुणे जिले के शिरुर तहसील में धान के खेत में उसे पलिस ने पकड़ा है। उसकी तलाश में खोजी कुत्‍ते, 13 पुलिस टीमों को तैनात किया गया था लेकिन सब फेल हो गए आखिरकार उसके रिश्‍तेदारों द्वारा दी गई खुफिया जानकारी ने ही गाडे को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। गिरफ्तारी के समय गाडे को भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में रखा गया था और बाद में उसे पुणे सत्र न्यायालय में पेश किया गया।

दंरिंदगी करने के बाद आरोपी ने खुद को मारने की कोशिश की थी

गाडे की गिरफ़्तारी के बाद ये भी खुलासा हुआ कि पुलिस के पीछा करने से घबराकर उसने सूखे पेड़ से बंधी रस्सी से खुद को लटकाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई, जिससे उसका प्रयास विफल हो गया। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने प्राथमिक चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें गाडे के शरीर पर एक लिगचर निशान पाया गया, जो उसके मौत को गले लगाने के प्रयास का संकेत देता है।

वकील ने आरोपी के बचाव में कहा- जो हुआ वो सहमति से हुआ

वहीं बचाव पक्ष के वकील वाजिद खान ने अदालत में एक विवादास्पद तर्क पेश किया, जिसमें कहा गया कि गडे मीडिया ट्रायल का शिकार था और दावा किया कि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से बस में घुसी थी, जिसका अर्थ है कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी सहमति से हुआ था। खान ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथन को चुनौती देते हुए कहा, "उनके बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे।"

आरोपी का है आपराधिक रिकार्ड

गौरतलब है कि आरोपी का पहले से ही पुणे और अहिल्यानगर जिलों में आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है, वह कई मामलों में फंसा हुआ है, जिनमें से पांच महिलाओं की शिकायतों से संबंधित हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें अभी तक गाडे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन से डेटा रिकवर करना बाकी है, जिससे मामले में और जानकारी मिल सकती है

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