Pune में 3 साल की बच्‍ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्‍या, सड़कों पर उतरे सैंकड़ों लोग, क्‍या है पूरा मामला?

Pune Rape Case: पुणे में तीन साल की बच्‍ची के साथ बलात्‍कार और हत्‍या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 65 वर्षीय शख्‍स ने मासूम बच्‍ची के साथ हैवानियत की और उसकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर सैकड़ों की संख्‍या में लोगों ने शनिवार को मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग चार घंटे तक इस व्यस्त मार्ग को अवरुद्ध रखा, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

एक्‍शन में आया NCW

वहीं रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस जघन्य वारदात की निंदा कर इसे बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है, साथ ही दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।

Pune

बच्‍ची का शव रखकर परिवार ने किया प्रदर्शन

बच्ची के बलात्कार और हत्या के खिलाफ शनिवार को मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर, बच्ची के परिवार व प्रदर्शनकारियों ने नवाले ब्रिज के पास सड़क पर उसका शव रखकर 65 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। मौके के कई वीडियो में राजमार्ग पर फंसे वाहनों की लंबी कतारें दिखीं, जैसे-जैसे विरोध बढ़ा। देर रात भारी पुलिस तैनाती के बीच पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना ने राज्य भर में गहरा आक्रोश पैदा किया।

NCPCR बोला- दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिले

एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से इस घटना की निगरानी का आग्रह किया है। एनसीपीसीआर ने 'एक्स' पर बयान दिया कि दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिले, पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता व मुआवजा प्रदान हो। यह वीभत्स घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएँ पैदा करती है।

Pune Rape Case: क्‍या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार तीन वर्षीय शख्‍स ने बच्‍ची को खाने खिलाने का लालच देकर बुलाया और उसके साथ दंदिरगी की और बाद में हत्‍या कर दी। इसके के बाद बच्‍ची उसकी हत्‍या कर दी। हालांकि पुलिस ने शुक्रवार को पड़ोसी गांव के भीमराव कांबले को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह बच्ची को एक पशु बाड़े में ले गया, जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न कर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की।

पुलिस के मुताबिक, एक निजी घर से मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्ची के साथ दिखा, जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में बच्ची के बलात्कार के बाद कपड़े के टुकड़े से गला घोंट देने से उसकी मौत हुई। एक अधिकारी ने बताया, "पुलिस को बच्ची के सिर पर चोटें भी मिली हैं।

यौन अपराधों में लिप्‍त रहा है ये शख्‍स

आरोपी कांबले का यौन अपराधों का इतिहास रहा है। उसे 1998 में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बनाया गया, पर बरी हो गया। 2015 में एक नाबालिग रिश्तेदार से जुड़े दूसरे मामले में शिकायत वापस ले ली गई थी। पुलिस दोनों पुराने मामलों की समीक्षा करेगी।

POCSO के तहत केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उसे 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।

परिवार से मिलने पहुंची सुनेत्रा पवार

एनसीपी (एसपी) सुनेत्रा पवार ने शनिवार को पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई और फास्ट-ट्रैक मुकदमे का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना को "चौंकाने वाला" और "मानवता पर कलंक" बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर आरोपी को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का अनुरोध किया। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

सीएम फडणवीस बोले- दी जाएगी मौत की सजा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को घटना पर कहा, "मैंने कल व्यक्तिगत रूप से पीड़िता के पिता से दो बार बात की। हमारा उद्देश्य आरोपी को मौत की सजा दिलवाना है।" फडणवीस ने बताया, "चार्जशीट दाखिल व सुनवाई में तेजी लाने हेतु उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी हो, कोई कानूनी खामी न रहे।"

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