मुंबई में 6 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या 700 के पार, आज रात से राज्य में धारा 144 लागू

मुंबई, दिसंबर 25। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने एकबार फिर से डरा दिया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में शनिवार को कोरोना के 757 नए मरीज सामने आए, जो पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं शुक्रवार के मुकाबले आज मुंबई में कोरोना के नए मामलों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को मुंबई में 683 नए मामले सामने आए थे।

Coronavirus cases in Mumbai

महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस की संख्या 1485

वहीं महाराष्ट्र जिले में शनिवार को कोरोना के 1485 नए मरीज सामने आए और 12 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर 796 मरीजों की रिकवरी भी हुई है। एक्टिव केस की संख्या 9102 बनी हुई है।

महाराष्ट्र में आज रात से लागू होंगी नई पाबंदियां

आपको बता दें कि मुंबई में 24 जून के बाद पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 7 के पार गई है। गुरुवार और शुक्रवार को भी यहां 600 से ज्यादा ही केस मिले थे। इस बीच शनिवार से महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रखते हुए जश्न पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। महाराष्ट्र में आज रात 9 सुबह 6 बजे तक किसी एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

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      महाराष्ट्र में आज से सख्त पाबंदियां लागू

      आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 110 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन के 20 मामले मिले हैं। वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन के 11 मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ही महाराष्ट्र में आज रात से सख्त पाबंदियां लागू हो रही हैं।

      50 हजार रुपए तक का लग सकता है जुर्माना

      सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अहमदनगर जिले में प्रशासन ने पूरे जिले में 'नो वैक्सीन-नो एंट्री' नियम लागू कर दिया है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों डोज के बिना किसी भी व्यक्ति को सरकारी और प्राइवेट संस्थान, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, सब्जी मंडी और इवेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी।

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