फ्लैट किराए पर लेने के लिए मुंबई पुलिस ने खत्म की NOC की अनिवार्यता, बस करना होगा ये काम
मुंबई पुलिस ने फ्लैट या अपार्टमेंट लेने पर NOC की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। लेकिन, फ्लैट मालिक या मकान मालिक को किरायेदार के विवरण के बारे में जरूर जानकारी देनी होगी।

मुंबई में फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेने वालों के लिए एक खुशखबरी है। मुंबई पुलिस ने फ्लैट या किराए के लिए NOC (No Objection Certificate) की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ किरायेदार का विवरण देकर भी फ्लैट को किराये पर उठा सकते है।
मुंबई पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहले मकान किराए पर लेने के लिए एनओसी जरूरी थी। जिसे लेकर मकान मालिक एक संबंधित पोर्टल में लगाकर किराएदार का विवरण अपलोड करता था, जिसके बाद ही किराएदार को रखने की अनुमति मिलती थी। लेकिन, अब एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है।
जारी आदेश में कहा कि मकान मालिकों या फ्लैट मालिकों को अभी भी पुलिस रिकॉर्ड के लिए अपने किराएदार के बारे में आवश्यक जानकारी करना जरूरी है। साथ ही पोर्टल में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।
पुलिस ने बताया कि फ्लैट या मकान मालिकों के तय समय सीमा के अंदर ही मुंबई पुलिस को किराएदार के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके लिए नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं दी गई है। इसके साथ ही संबंधित पुलिस स्टेशन में सीधे जाकर या डाक द्वारा आवेदन करके दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
पुलिस ने जारी आदेश में बताया कि किराएदार के बारे में जानकारी की सत्यता और प्रमाणिकता का उत्तरदायित्व मकान मालिकों पर होगा। जो कोई भी गलत या गलत जानकारी देगी वो कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।












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