Maratha Reservation: मराठों को शिक्षा-सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, विधानसभा से पारित हुआ विधेयक
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला आया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पहले मंगलवार (20 फरवरी) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी फिर उसे महाराष्ट्र विधानसभा से पारित किया गया है।
यानी अब महाराष्ट्र में मराठों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण (रिजर्वेशन) मिलेगा। मराठों काफी सालों से इसकी मांग कर रहे थे।

महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज मंगलवार 20 फरवरी को शुरू हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले मराठों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% कोटा देने के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी। दिसके बाद मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा से पारित किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है।
पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में सीएम शिंदे ने मराठों के लिए एक अलग कोटा देने की बात पर भी जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे मराठा आरक्षण के लिए "सुनिश्चित करेंगे... अन्य समुदायों के मौजूदा कोटा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी"।
एक अधिकारी ने बताया था कि "सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मराठा कोटा 12-13% से कम हो क्योंकि बॉम्बे एचसी ने एससी द्वारा कोटा खत्म करने से पहले इस आंकड़े पर सहमति व्यक्त की थी।''












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