राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को भेजा समन, दो मार्च को पेश होने को कहा
नई दिल्ली। राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को आगामी दो मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। भाजपा के एक कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान करने का आरोप लगाया है। आरोप में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का अपमान किया था। दरअसल, यह पूरा मामला करीब दो महीने पहले का है। साल 2021 के दिसंबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर पहुंची थीं। तब बताया गया था कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के साथ बैठक की थी।
इस दौरान कार्यक्रम के अंत में उन्होंने राष्ट्रगान की कुछ लाइन ही पढ़ीं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। ममता ने बैठकर राष्ट्रगान की 4 से 5 लाइन पढ़ी और फिर खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगीं। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यह वीडियो शेयर किया था।
Deplorable behaviour by a chief minister who starts saying the National Anthem while sitting and then abruptly cuts it short..
Does Shiv Sena endorse this insult to our national anthem & honour? If not I’m hoping they will file a case under relevant sections of the law.. pic.twitter.com/GyJE8vgq1P
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) December 2, 2021
पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या शिवसेना हमारे राष्ट्रगान और सम्मान के इस अपमान का समर्थन करती है? अगर नहीं तो मुझे उम्मीद है कि वे कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, "एक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और आरोपी (बनर्जी) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है", क्योंकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थी।
मुंबई भाजपा इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में यहां मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी ने जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख भी हैं, उन्होंने शहर की यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अनादर किया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया शिकायत, शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान, डीवीडी में वीडियो क्लिप और यूट्यूब लिंक पर वीडियो क्लिप से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गया और मंच छोड़ दिया।