Majhi Ladki Behan Yojana: डिप्टी सीएम ने बताया राज्य से बाहर की महिलाएं कैसे कर सकती हैं अप्लाई?
Majhi Ladki Brahmin Yojana:महाराष्ट्र सरकार 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना की शुरुआत की है। सरकार विधानसभा चुनावों से पहले ही इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू हो जाए इसका प्रयास कर रही है।
1जुलाई से शुरू की गई 'लड़की बहन' योजना के लिए आवेदन पत्र भरने में कठिनाइयों के बारे में शिकायतें सामने आई हैं।
इस योजना से जुड़ी कुछ शर्तों के कारण महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना के मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में बाहर से आकर बसी महिलाएं कैसे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं?

पात्रता मानदंड और लाभ
संशोधित मानदंड अब 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, एक ही परिवार की दो महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पांच एकड़ आय की पिछली शर्त को हटा दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा "आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। जो लोग 1 जुलाई से इस अवधि के भीतर आवेदन करेंगे, उन्हें 1 जुलाई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त के बाद जमा किए गए आवेदनों पर उसी तारीख से कार्रवाई की जाएगी।"
दस्तावेजन और आवेदन प्रक्रिया
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया इस योजना में पात्रता के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है। राज्य में अन्य राज्यों से या विदेश से आकर बसी महिलाएं अपने पति के प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जबकि अन्य विकल्पों में 15 साल पुराना राशन कार्ड या मतदाता सूची में नाम दर्ज होना शामिल है।
देवेंद्र फडणवीस ने बताया ऑरेंज और यलो राशन कार्ड वाली महिलाएं सिर्फ़ इन्हीं के आधार पर पात्र होंगी, उन्हें आय संबंधी शर्तों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होगी।












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