नवाब मलिक और अनिल देशमुख को SC से भी झटका, नहीं मिली MLC चुनाव में वोट डालने की इजाजत
मुंबई, 20 जून: महाराष्ट्र में आज हो रहे विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में जेल में बंद एनसीपी के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख और मलिक को एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए अस्थायी रिहाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वोट डालने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में कहा था कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें वोट देने का वैधानिक अधिकार है। जिसे जेल में बंद होने की वजह से छीना नहीं जा सकता है। इस अर्जी पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में दोनों नेताओं वोट देने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट से फैसले को ही बरकरार रखा।
महाराष्ट्र के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामलों में मुंबई की जेल में बंद हैं। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से एमएलसी चुनावों में वोट डालने के लिए अस्थायी रिहाई दिए जाने का अनुरोध किया था। 17 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों को एमएलसी चुनावों में वोट डालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।
महाराष्ट्र में आज हो रहा है MLC चुनाव
महाराष्ट्र में विधान परिषद (एमएलसी) की दस सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। राज्य में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, ऐसे में महाविकास अघाड़ी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। 11 में से छह उम्मीदवार सत्तारुढ़ महाविकास अघाड़ी (कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के दो-दो प्रत्याशी) के हैं। वहीं भाजपा ने पांच उम्मीदवार उतारे हैं।
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