हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन: महाराष्ट्र

मुंबई, 30 नवंबर: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के सामने आने के बाद देशों ने गाइडलाइन्स जारी कर दिए हैं। इसी महाराष्ट्र ने नए वैरिएंट के सामने आने के बाद दिशा-निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर कहा गया है कि, हाई रिस्क वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर उतारा जा सकता है और उनकी जाँच के लिए एमआईएएल और हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें अनिवार्य रूप से 7-दिवसीय संस्थागत संगरोध और आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा, जो उनके लिए 2, 4 और 7 दिनों में किया जाएगा।

Maharashtra issued guidelines for travelers coming from high risk countries

महाराष्ट्र सरकार की ओऱ से कहा गया है कि, यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो यात्री को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी परीक्षण निगेटिव आने की स्थिति में, यात्री को और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के कई तरह के प्रबंध किए हैं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, 1 दिसंबर से हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को कम जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों से अलग कर दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आगमन में 48 पंजीकरण काउंटरों और 40 सैंपलिंग बूथों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं सामान्य आरटी-पीसीआर के अलावा, 30 रैपिड पीसीआर मशीनें उन यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं, जो कम कनेक्टिंग टाइम यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि, जिन यात्रियों ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की ऑनलाइन प्री-बुकिंग नहीं की है, आगमन कॉरिडोर में विभिन्न स्थानों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए हैं। आरटी-पीसीआर पंजीकरण के लिए भौतिक रूप भी एयरलाइनों की मदद से यात्रियों को उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें वे उड़ान से उतरने से पहले भर सकते हैं। आरटी-पीसीआर परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के बैठने की एक बड़ी जगह को वाशरूम, भोजन और पेय जैसी सुविधाओं के साथ सक्रिय कर दिया गया है।

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइन आज रात 12 बजे के बाद यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि नए नियमों के लागू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। 14 जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य की गई है। इन देशों में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले पाए गए हैं।

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