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महाराष्‍ट्र निकाय चुनाव से पहले फडणवीस कैबिनेट ने कर दिया खेला! मानदेय समेत किए 21 जंबो फैसले

Maharashtra local body elections: महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले 21 बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने पुणे में अतिरिक्त सत्र अदालत और फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई "जंबो" निर्णयों पर मुहर लगाई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण, राजस्व, कानून एवं न्याय और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये निर्णय जिला परिषद, नगर पालिका और पंचायत समिति चुनावों की घोषणा से ठीक पहले आए हैं, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है।

Maharashtra local body elections

विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर (VAMMC) परियोजना के लिए ऋण गारंटी को स्वीकृति दी, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) हुडको से प्राप्त धन का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए करेगा।

LIT को 7 करोड़ की वित्‍तीय सहायता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, नागपुर स्थित लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (LIT) को 2025-2026 से 2029-2030 की अवधि के लिए प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह संस्थान रसायन प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी।

सोलापुर और वाशिम जिले के लिए ये अहम निर्णय

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हुए, सोलापुर जिले के कुंभारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 घरों के निर्माण के लिए अनर्जित आय, नजराना और गैर-कृषि करों से छूट दी गई है।

वाशिम जिले के वाईगोल में 1.52 हेक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत को भक्त निवास और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए मुफ्त में दी जाएगी।

पुणे में त्‍वरित न्‍याय के लिए सत्र न्‍यायालय

न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पुणे के शिरूर में एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और एक वरिष्ठ मंडल सिविल न्यायालय, साथ ही एक सरकारी अभियोजक कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

फडणवीस कैबिनेट ने लिए ये अन्‍य अहम निर्णय

  • छत्रपति संभाजीनगर के पैठन में एक वरिष्ठ मंडल सिविल न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएंगे।
  • राज्य एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी "महा एआरसी लिमिटेड" को बंद करने की मंजूरी दी गई है। इसे सितंबर 2022 में राष्ट्रीय कंपनी के तर्ज पर स्थापित किया गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2023 में लाइसेंस रद्द करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
  • ग्राम पंचायत कर्मचारियों को राहत देते हुए, उनके वेतन भुगतान के लिए कर संग्रह की शर्तों में सुधार किया गया है। मत्स्य व्यवसाय को कृषि के बराबर का दर्जा मिलने के कारण मछुआरों और मत्स्य पालकों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण पर 4% ब्याज वापसी मिलेगी।
  • धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए, "हिंद-की-चादर" श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रम के लिए 94 करोड़ 35 लाख 64 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। यह कार्यक्रम नांदेड, नागपुर और रायगढ़ सहित पूरे राज्य में आयोजित होगा।
  • प्रशासनिक सुधारों में, "महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, 2025" के प्रावधानों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मुंबई उपनगरीय जिले के बांद्रा में 648 वर्ग मीटर की सरकारी भूमि के सामने 395 वर्ग मीटर के भूखंड पर सुविधाएं प्रदान करने को भी मंजूरी मिली है।
  • गैर-कृषि कर निर्धारण और भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए परमिट से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन किया जाएगा।
  • स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की गई है। साथ ही, इन योजनाओं के तहत उपचारों की सूची में सुधार किया जाएगा, ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
  • नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत एक शहरी स्वास्थ्य निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
  • परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल और श्री वासवी कन्याका आर्थिक विकास महामंडल की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
  • बारामती में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए पांच एसोसिएट प्रोफेसर पदों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, साथ ही इसके लिए आवश्यक व्यय का प्रावधान भी किया गया है।
  • वर्धा शहर के रामनगर में किराए पर दी गई आवासीय भूखंडों के मालिकों को स्थायी स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्णय में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 14 मार्च 2024 को दस साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को समकक्ष पदों पर समायोजित किया जाएगा।
  • चंद्रपुर जिले के मुल में 300 छात्रों की क्षमता वाला एक नया सरकारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 39 शिक्षण और 42 गैर-शिक्षण पदों के साथ-साथ आवश्यक खर्च के प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
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