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महाराष्ट्र के सीपीआई (M) विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिकाओं का किया विरोध

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) और महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश अव्हाड़ ने 1991 के स्थानों की पूजा विशेष प्रावधान अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई लंबित याचिकाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह कानून भारत में सार्वजनिक व्यवस्था, बंधुत्व, एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। एक विशेष पीठ 12 दिसंबर को दोपहर सुनवाई करने वाली हैं

1991 का अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और उनके धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के लिए एक अपवाद बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में इस कानून के कुछ प्रावधानों के खिलाफ लगभग छह याचिकाओं का निपटारा कर रहा है, जिनमें वकील अश्विनी उपाध्याय और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं।

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सीपीआई-एम ने अपनी याचिका पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात के माध्यम से दायर की, जिसमें संवैधानिक बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समानता और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। पार्टी का तर्क है कि अधिनियम में बदलाव से भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान हो सकता है। अधिवक्ता नेहा सिंह और इबाद उर रहमान द्वारा तैयार की गई याचिका में कहा गया है कि कानून सुनिश्चित करता है कि शासन आगे बढ़ने वाला है, न कि ऐतिहासिक शिकायतों पर दोबारा विचार करे।

यह अधिनियम कानून के शासन का उल्लंघन करके या अदालतों से ऐसा करने का आग्रह करके ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने से रोकता है। यह धार्मिक संघर्ष से बचाता है और संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करता है। तीन दशकों से लगातार सरकारों के पास संसदीय बहुमत होने के बावजूद, इस अधिनियम में संशोधन या इसे निरस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कानूनी चुनौतियों पर चिंताएँ

सीपीआई-एम का तर्क है कि मस्जिदों और दरगाहों जैसे स्थानों के धार्मिक चरित्र को लेकर चल रही कानूनी चुनौतियां भारत की बहुलवादी जीवनशैली के लिए खतरा हैं। इस तरह की मुकदमेबाजी धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन को कमजोर करती है, जो संविधान के मूल सिद्धांत हैं। पार्टी इन कार्यवाही को न्यायिक माध्यमों से अधिनियम में संशोधन या इसे निरस्त करने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास मानती है।

इसी तरह, विधायक जितेंद्र सतीश अव्हाड़ अधिनियम के संवैधानिक महत्व को उजागर करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि किसी भी बदलाव से भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को खतरा होगा। अव्हाड़ का तर्क है कि अधिनियम के प्रावधान राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कानूनी संदर्भ

अव्हाड़ की याचिका में कहा गया है कि पिछले शासकों के कार्यों से संबंधित शिकायतें न्यायिक क्षमता से परे हैं और अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दे सकती हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे स्थानों से संबंधित विभिन्न अदालतों में दायर मुकदमों के बीच इस मामले की सुनवाई होगी। इन मामलों में दावा किया गया है कि ये स्थल प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद बनाए गए थे, वहां हिंदू प्रार्थनाओं के लिए अनुमति मांगी जा रही है।

ज्यादातर मामलों में मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून का हवाला देते हुए तर्क देता है कि इस तरह के मुकदमे कायम नहीं रखे जा सकते हैं। आगामी सुनवाई भारत के स्थानों की पूजा विशेष प्रावधान अधिनियम से संबंधित इन जटिल कानूनी मुद्दों को संबोधित करेगी।

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