मीटर में हेराफेरी कर होटल मालिक ने की बिजली चोरी, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

Maharashtra news, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिजली चोरी करने पर अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। मीटर में रद्दोबदल कर बिजली चोरी करने वाले आरोपी को 6 महीने की जेल और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.के. भालेराव ने सुनाई।

court sentenced 6 months jails to hotel owner for power theft

आरोपी इरशाद अहमद कुरैशी शहर के मध्य में स्थित बस स्टैंड के सामने होटल चलाता है। होटल में 28 जुलाई 2010 को बिजली मीटर की जांच महावितरण पॉवर हाउस शाखा के कनिष्ठ अभियंता दीपक तुरे ने की। जांच में पाया गया कि मीटर में छेड़छाड़ कर आरोपी ने 49 हजार 183 रुपयों की 5 हजार 408 यूनिट बिजली चोरी की।

महावितरण की ओर से आरोपी पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। कोर्ट में सुनवाई पर आरोपी इरशाद अहमद कुरैशी को बिजली कानून की की विभिन्न धाराओं के तहत छह महीने की सजा और 60 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। यदि जुर्माना नहीं भरा तो आरोपी को एक महीने कैद की सजा सुनाई है।

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