मुंबई: परमबीर सिंह पर चांदीवाल न्यायिक आयोग सख्त, वारंट जारी कर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई, 7 सितंबर। 100 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र स्थित चांदीवाल न्यायिक आयोग ने परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में 50 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर लगे आरोपो की जस्टिस केयू चांदीवाल कमेटी जांच कर रही है। इस समिति का गठन महाराष्ट्र सरकार ने किया है। बता दें कि कमीशन द्वारा कई बार बुलाए जाने पर भी परमबीर सिंह अब तक जांच कमेटी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं।

अब पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कमीशन ने महाराष्ट्र के डीजीपी (DGP) को आदेश दिया है कि वो किसी सीनियर अधिकारी को इस वारंट को देने के लिए डेप्यूट करें। इसके साथ ही परमबीर सिंह को 50 हजार रुपए का जमानती बांड भी भरने के लिए कहा गया है। बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आयोग ने अब परमबीर सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला लिया है, पिछली सुनवाई में जांच कमेटी ने कहा था कि अब अगर परमबीर अगली तारीख पर हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा।
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क्या है मामला?
इस साल मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाते हुए होम गार्ड में तबादल कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे एक पत्र में उस समय के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सिंह ने कहा था कि देशमुख ने पुलिस अफसरों को मुंबई से 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 30 मार्च को इन आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इन आरोपों के बाद देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी भी कर रही है।












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