Mumbai: शिवसेना नेता वामन म्हात्रे की नहीं होगी गिरफ्तारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
Mumbai HC: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी शिवसेना नेता वामन म्हात्रे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि टिप्पणियों का उद्देश्य उनकी जाति को अपमानित करना नहीं था। मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और पूर्व नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे को बड़ा झटका लगा था। कल्याण सेशन कोर्ट ने गुरुवार को म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, बदलापुर में फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रही मराठी दैनिक की महिला पत्रकार मोहिनी जाधव म्हात्रे ने म्हात्रे पर अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

ये आरोप एक स्थानीय स्कूल में यौन उत्पीड़न की घटना पर बदलापुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से उपजे हैं। महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने म्हात्रे के विरुद्ध विनयभंग एवं अट्रोसिटी कानून के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
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