PM CARES Fund के खराब वेंटिलेटर से कोरोना मरीज की हई मौत, तो केंद्र होगा जिम्मेदार: HC

मुंबई, 03 जून। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के पैसों से भेजे जाने वाले वेंटिलेटर में खराबी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। बुधवार को मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पीएम केयर्स फंड के जरिए गुजरात की किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी खराब वेंटिलेटर की वजह से कोविड मरीज की मौत होती है, तो केंद्र इसका जिम्मेदार होगा।

Bombay HC said Center will be responsible for any Deaths caused by defective ventilator

गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में पीएम केयर्स फंड की जरिए भेजे गए वेंटिलेटर्स में खराबी के मामले सामने आए हैं। इस पर न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति बी.यू. देबद्वार की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम खराब वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकते। बड़े पैमाने पर मरम्मत किए गए वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकते हैं और इससे उनकी जान भी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को भेजे गए वेंटिलेटर में खराबी है तो उसे बदला जाना चाहिए।

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली से भेजी गई विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया जाएगा। इस टीम में दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिए और सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल होंगे। खराब वेंटिलेटर का निरीक्षण करने के लिए अदालत अब मामले की अगली सुनवाई को 7 जून को करेगी। बता दें कि कोरोना काल में अप्रैल 2021 में केंद्र ने महाराष्ट्र को 150 वेंटिलेटर भेजे थे जिसमें से 133 वेंटिलेटर खराब निकले। एक जीएमसीएच समिति ने वेंटिलेटर पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो मरम्मत के बाद भी लगातार खराब हो रही थी।

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