आर्यन की जमानत पर सुनवाई, मुकुल रोहतगी ने कहा- गलत तरीके से गिरफ्तार किया
मुंबई, 26 अक्टूबर: मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए की स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि अब कल दोपहर 2:30 बजे इसे मामले की सुनवाई करेंगे।इस दौरान भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की ओर से दलील पेश की। मुकुल रोहतगी ने इस दौरान कहा कि उन्हें (आर्यन खान) स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे।

आर्यन खान की ओर से पेश हुए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि कि अगर किसी ने अपने जूते में कुछ रखा है तो मुझ पर कब्जे का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? वहीं कहा कि चूंकि कोई वसूली नहीं थी, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं (आर्यन खान) गलत तरीके से गिरफ्तार हूं। मेरे खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) मेरे साथ आया था और उसके साथ कुछ कर रहा था। इसलिए मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप है।
इसी के साथ पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी 1 (आर्यन खान) को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उनका बयान एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया। हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल, अरबाज और कई अन्य लोगों को पकड़ा गया। तलाशी ली गई और आरोपी 1 (आर्यन खान) के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। रोहतगी का कहना है कि यह पता लगाने के लिए किसी भी बिंदु पर कोई मेडिकल नहीं किया गया था कि क्या उन्होंने कोई ड्रग्स लिया था।
वहीं वकील ने कहा कि आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) के पास से 6 ग्राम चरस रिकॉर्ड किया गया था और आर्यन का उसके साथ वहां पहुंचने के अलावा और कोई संबंध नहीं है। कोई रिकवरी नहीं हुई। इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं था।
दरअसल, 02 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी कर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में आर्यन खान बीते 18 दिन से आर्थर रोड जेल में बंद है। 8 अक्तूबर से आर्यन जेल भेजे गए थे। इधर एनसीबी की ओर से वकील एएसजी अनिल सिंह पैरवी करने कोर्टरूम में मौजूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध किया है।
वहीं इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में भीड़ कम करने के लिए आदेश देते हुए केवल सीमित लोगों (मामले संख्या 45-55 से संबंधित मामलों से संबंधित) को अदालत में रहने के लिए कहा है, जिसके तहत पुलिस कर्मियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अदालत के कक्ष में भीड़भाड़ कम हो। बता दें कि आर्यन खान की जमानत अर्जी मामला क्रमांक 57 है, जिसमें सुनवाई चल रही है। एनसीबी ने आर्यन खान एनडीपीएस कानून के तहत ड्रग्स रखने और उसका सेवन करने का आरोप लगाया है।
NCB के हलफनामे पर आर्यन के वकील का जवाब
एनसीबी ने अपने हलफनामे में बताया कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चल रहा है और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए। जमानत मिलने पर आर्यन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। वहीं आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे HC में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आर्यन का प्रभाकर सेल या उसके मालिक किरण गोसावी से कोई संबंध नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक का एनसीबी, जेडडी और अन्य के बीच चल रहे आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।












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