महाराष्ट्र की यात्रा से पहले जान लें नए नियम, वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

मुंबई, 13 अगस्त। महाराष्ट्र की यात्रा करने के पहले अब आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे सरकार ने यात्रा नियमों में बदलाव करते हुए बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब महाराष्ट्र में उन लोगों को एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। इसके अलावा वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को राज्य में प्रवेश से पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

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    Before traveling to Maharashtra, know the new rules vaccine certificate mandatory

    गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों ने एक बार फिर राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है जिसके बाद राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो सबूत के तौर पर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा अगर वैक्सीन नहीं लगी तो कोविड की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।

    महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट भी उन्हीं लोगों का मान्य होगा जिन्हें टीका लगवाए दो सप्ताह पूरे हो चुके होंगे। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो बाहर से आने वाले शख्स को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। इस सख्ती के एक वजह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को बताया जा रहा है। दूसरी लहर जैसी तबाही ना हो इसलिए उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम समय से पहले उठाया जा रहा है ।

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    डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक तीन लोगों की मौत
    कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, घाटकोपर में रहने वाली एक 63 वर्षीय महिला बीते 21 जुलाई को कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुई थी, जिसके बाद 27 जुलाई को महिला ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा रायगढ़ जिले में 69 वर्षीय एक शख्स की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण हुई है।

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