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Mharahganj News: श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दिया यह खास निर्देश, न मानने पर होगा नुकसान

Maharajganj Latest News Hindi Uttar Pradesh: श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री गणेश सिंह द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है, जिसके अन्तर्गत समस्त प्रकार के सरकारी/ गैर सरकारी निर्मित / निर्माणाधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य (रु० 10.00 लाख तक के आवासीय भवनों को छोड़कर) का स्थल पंजीयन (अधिष्ठान पंजीयन), नियोजित निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा कुल निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत उपकर (लेबर सेस) की धनराशि जमा करना अनिवार्य है।

अतः उक्त से संबंधित जनपद महराजगंज के समस्त अधिष्ठान स्वामियों/ निर्माणकर्ताओं /ठेकेदारों/सेवायोजक से अपील की जाती है कि अपने-अपने निर्माणाधीन भवन एवं अन्य निर्माण कार्य का अधिष्ठान पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल, श्रमिक पंजीयन विभागीय पोर्टल www.upbocw.in के माध्यम से तथा उपकर की धनराशि विभागीय पोर्टल www.cessupbocw.in के माध्यम से जमा करते हुए जमा रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें। यदि निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान किसी अधिष्ठान स्वामियों /निर्माणकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवायोजक के द्वारा उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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जिलाधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जनशिकायतों के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता बताया था। इसके लिए उनके द्वारा जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस से भी सीधे शिकायतकर्ताओं से संवाद कर निस्तारण का हाल जानना शुरू किया। अब उनके द्वारा विभिन्न विभागों की शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर करने के दृष्टिगत स्वयं अपने स्तर पर शिकायतों मंगाने का निर्णय लिया गया है।

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