MP News: लाडली बहना योजना से जुड़ा 11 दिन पुराना आदेश निरस्त, अब नहीं होगी छंटनी, मिलता रहेगा महिलाओं को लाभ
Ladli behna yojana News: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सागर ने लाडली बहना योजना में नियम विरोध लाभ ले रही महिलाओं को लाभ परित्याग करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
बता दे मध्य प्रदेश के सागर जिले में कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण- 2 ने लाडली बहना योजना अंतर्गत लाभ पर परित्याग करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है।

महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण-दो के जारी नोटिस में बताया गया था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्त थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
बता दे योजना में किन-किन महिलाओं को मिलता है लाभ
इस योजना में सिर्फ राज्य की स्थाई निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा महिला की आयु आवेदन के समय 21 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की इनकम ढाई लाख रुपए से सालाना से कम होना चाहिए।
योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती है। योजनाएं केवल विवाहित तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए ही है। इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं डाल सकती। आवेदन डालने वाली महिलाओं की परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निर्वाण उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी।
अगर आवेदन करने वाली महिला किसी दूसरी योजना के लाभार्थी है तो उसे योजना से उसे हर महीने 1250 से कम मिल रहा है तो इस लाडली बहना योजना में 1250 रुपए से बची राशि का भुगतान किया जाएगा। घर चलावे की प्रदेश में कई महिलाएं नियम विरुद्ध इस राशि का लाभ ले रही हैं, जिसकी वजह से अब यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ से अधिक महिलाएं लाडली महिला योजना का लाभ ले रही है।












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