Bhopal News: अरेड़ी समेत 6 गांव के अवैध कॉलोनाइजरों को पक्ष रखने का आज आखिरी मौका
Bhopal News: राजधानी भोपाल में लगातार कट रही अवैध कॉलोनीयों और अवैध प्लाटिंग को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। करीब 3 सप्ताह पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त एक्शन लेते हुए शहर के 6 ग्रामीण वाले स्थान पर रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में कलेक्टर ने कॉलोनाइजरों को 6 जून तक अनुमति पेश करने को कहा है संबंध में अब इस क्षेत्र में काम कर रहे कॉलोनाइजर और बिल्डरों के 6 जून तक अनुमति पेश करने को कहा है संबंध में अब इस क्षेत्र में काम कर रहे कॉलोनाइजर और बिल्डरों के पास 6 जून तक अनुमति पेश करने को कहा है।

इस संबंध में अब इस क्षेत्र में काम कर रहे कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के पास आज अंतिम दिन बचा है। इसमें वह अपना पक्ष और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस संबंध में आगे का निर्णय जिला प्रशासन लेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार शहर की अवैध कॉलोनी सिकंदराबाद, पिपलिया जाहिर पीर, अरेड़ी सेवनिया ओमकारा और छावनी पठार में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन इलाकों में कॉलोनी काट रहे कॉलोनी नाइजर रूम को 6 जून तक अपने-अपने जवाब और सभी जरूरी अनुमति पेश करने का समय दिया गया है।
राजधानी भोपाल में ढाई सौ से अधिक अवैध कॉलोनी या भोपाल जिले में 255 अवैध कॉलोनी के खिलाफ फिर भी हो चुकी है कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हुजूर के छह इलाकों में अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने की रिपोर्ट एसडीएम हुजूर के माध्यम से मिली थी।
गौरतलब है कि असल में भोपाल में सरकारी रिकॉर्ड में 2016 के बाद अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 320 कॉलोनीयों को वैध किया जा चुका है। साल 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनी को पूरी तरह अवैध माना गया साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनीयों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि नई बन रही कॉलोनी का अब तक सर्वे नहीं किया गया है।












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