MP News: मध्य प्रदेश में 2023 की शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
MP Recruitment News: उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे लाखों शिक्षण एस्पिरेंट्स को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तुरंत जारी रखा जाए।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ दायर दो रिट अपीलों पर सुनवाई की। इस दौरान शासन की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल के तर्कों पर हाईकोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके तर्क सरकार के हित के खिलाफ प्रतीत हो रहे हैं।

राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी
मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन शामिल थे, ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण 2019 में लागू हुआ, तो इसे 2018 की भर्ती पर कैसे लागू किया गया? इस सवाल ने सरकार की नीति और निर्णय प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नचिह्न खड़ा किया है।
अपील के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी, अर्थात यदि भविष्य में कोई नया फैसला आता है, तो उसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। इस संबंध में अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है।
वकीलों की भूमिका
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए वकील जाह्नवी पंडित और ब्रह्मदत्त सिंह ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि अनावेदकों की ओर से सीनियर अधिवक्ता नमन नागरथ ने अपना पक्ष रखा।
कोर्ट की नाराजगी
जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश के कारण सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है, तब कोर्ट ने उन्हें सवाल किया कि क्या आप सरकार के पक्ष में हैं या विरुद्ध, क्योंकि आपके तर्क स्पष्ट रूप से सरकार के हितों के खिलाफ लग रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि कोर्ट ने शासन की ओर से पेश की गई दलीलों पर असंतोष व्यक्त किया।
मई 2024 के आदेश का संदर्भ
इस मामले में 27 मई 2024 को हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों की आगामी भर्तियों को रिट अपीलों के निर्णय के अधीन किया जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि शासन ने हाईकोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ाने की मौखिक अंडर टेकिंग दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है।
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