अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, देंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने कहा- एनरोलमेंट करे जारी
MP News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के चलते प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। लेकिन अब अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए सरकार उनके एनरोलमेंट नंबर जारी करें। सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने सुनवाई करते हुए अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है।

एग्जाम पास करने के बाद इन छात्रों को सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने और अन्य लाभ दिलाने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और कहां है कि इन छात्रों का एनरोलमेंट नंबर जारी कर एग्जाम में शामिल किया जाए। बता दे मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले के चलते 66 नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल कैटेगरी में है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। बघेल ने अपनी याचिका में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में हुई गड़बड़ी को लेकर चुनौती दी थी। सनी के दौरान हाई कोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 में पढ़ाई कर रहे छात्राओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। कोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेज के छात्राओं के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने के लिए भी कहा है।
बता दे मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है । बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग की परीक्षा 8 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक चलेगी।












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