मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, शिक्षा विभाग ने जोड़ा नया नियम

MP News: मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस दिशानिर्देश के मुताबिक अगर अतिथि शिक्षक द्वारा 30 % से अधिक रिजल्ट दिया गया है, तभी उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलेगा, अन्यथा शिक्षकों को हटा दिया जायेगा।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए विभाग तरफ से जोड़ी गई एक शर्त ने अतिथि शिक्षकों की दिक्क्तें बढ़ा दी हैं। अतिथि शिक्षकों को अब स्कूल में रखे जाने के पहले बीते वर्ष में विषय और कक्षा के नतीजे को देखा जाएगा।

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यदि विषय और कक्षा में परिणाम 30 % से कम है, तो उनको अतिथि शिक्षक के रूप में किसी भी स्कूल में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इधर, कर्मचारी संगठन ने सरकार की इस शर्त का विरोध किया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलां में अतिथि शिक्षकों को रखे जाने केसंबंध लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बीते दिनों लोक शिक्षक संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आदेश जारी कर दिए गए है।

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