मध्‍य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए जानें कैसे करें अप्‍लाई

मध्‍य प्रदेश सरकार राज्‍य की विधवाओं के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को उनकी शादी के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान कर रही है। आइए जानते हैं कि प्रदेश सरकार की इस मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी सहायता योजना के बारे में और कैसे अप्‍लाई कर सकते हैं?

mukhyamantri kalyani vivah sahayta yojana

मध्‍य प्रदेश सरकार की मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना के तहत विधवा महिलाओं की शादी में सहायता के लिए 2 लाख रुपये की वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के पैसे सीधी विधवा महिला लाभार्थी के खाते में सीधे राज्‍य सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

मध्‍य प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए पात्र वो ही महिला होगी जो राज्‍य की मूल नागरिक हो। इसके अलावा जो महिला इस योजना के तहत अप्‍लाई कर रही है वो आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष तक की आयु की विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी।

इस योजना के लिए अप्‍लाई करने के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज अगर उपलब्ध है तो शादी के लिए 2 लाख रुपये की धनराशि के आवेदन करने के लिए महिला को व्‍यक्तिगत तौर पर सबसे पहले जिले के कलेक्‍टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में जाना होगा और अपने सभी दस्‍तावेज दिखाने होंगे।

इसके बाद अधिकारी आपको योजना से संबंधित फार्म देगा, जिसमें मांगी गई सभी डिटेल को आपको भरना होगा। इसके अलावा फार्म के साथ मांगे गए सभी दस्‍तावेज, सर्टीफिकेट अटैच करना होगा। इसके बाद ये फार्म और सभी सर्टीफिकेट उसी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा जहां से आपने फार्म हासिल किया था।

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