MP में किसानों के लिए कमाल की कामधेनु योजना, दूध उत्पादन से बनेंगे मालामाल
मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना खरगोन जिले में प्रारंभ हो गई है और किसानों व पशुपालकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. लक्ष्मण सिंह बघेल ने बताया कि, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में देशी नस्ल की गायों की डेयरी स्थापना के लिए ईकाई लागत 36 लाख रुपये एवं संकर नस्ल की गाय एवं भेंस की डेयरी की ईकाई लागत 42 लाख रुपये निर्धारित है। इस योजना में एक ईकाई के लिए 25 दुधारू गौवंशीय अथवा भेंस वंशीय पशु प्रदेश के बाहर से क्रय करना होगा। एक हितग्राही अधिकतम 08 ईकाई अर्थात 200 पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकता है।

उप संचालक डॉ. बघेल ने बताया कि, यह योजना सभी वर्ग के लिए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास न्यूनतम 03.50 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। इस योजना में सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राही को 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन विभागीय वेबसाईट www.mpdah.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। इस योजना में हितग्राही का चयन पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क किया जा सकता है।
देशी नस्ल की गायों की डेयरी ईकाई की लागत 36 लाख रुपये निर्धारित है। इसमें प्रथम चरण में शेड निर्माण के लिए प्रथम माह में 11 लाख रुपये, द्वितीय चरण में चतुर्थ माह में 09 पशुओं के क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 09 लाख रुपये, तृतीय चरण में 8वें माह में 08 पशु क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 08 लाख रुपये तथा चतुर्थ चरण में 12वें माह में 08 पशु क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 08 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार संकर नस्ल की गाय एवं भेंस की डेयरी ईकाई की लागत 42 लाख रुपये निर्धारित है। इसमें प्रथम चरण में शेड निर्माण के लिए प्रथम माह में 11 लाख 40 हजार रुपये, द्वितीय चरण में चतुर्थ माह में 09 पशुओं के क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 11 लाख रुपये, तृतीय चरण में 8वें माह में 08 पशु क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 09 लाख 80 हजार रुपये तथा चतुर्थ चरण में 12वें माह में 08 पशु क्रय करने, बीमा व परिवहन के लिए 09 लाख 80 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
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