MP Accident News: नीमच में मिनी ट्रक ने पुलिस वाहन और पिकअप को टक्कर मारी, 3 की मौत, मदद का ऐलान
Neemuch News: शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस वाहन के ड्राइवर और पिकअप सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो पुलिसकर्मियों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा महू-नसीराबाद हाईवे पर सागरण घाटी के पास हुआ।
हादसा सुबह 4:30 बजे हुआ
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे एक पिकअप सड़क किनारे खड़ी थी और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम उसकी जांच कर रही थी। इसी दौरान, एक मिनी ट्रक ने अचानक पिकअप और पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन के ड्राइवर और पिकअप सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मिनी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है।

मृतक और घायलों की पहचान
हादसे में मृतकों की पहचान पुलिस वाहन के ड्राइवर सांवरा भील, पिकअप चालक जुबेर, और व्यापारी अमजद के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों में पिकअप सवार व्यापारी इसरार, शरीफ, फैजान, जुनेद, और समीर शामिल हैं। उन्हें नीमच जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है। पुलिसकर्मी मन्नू जाट को उदयपुर रेफर किया गया है, जबकि पुलिसकर्मी राजेश धाकड़ का इलाज नीमच के निजी अस्पताल में जारी है।
अधिकारी मौके पर पहुंचे
नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्र, एसपी अंकित जायसवाल और एएसपी नवल सिंह सिसोदिया घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। एएसपी सिसोदिया ने बताया कि पिकअप सवार छह व्यापारी इंदौर से अजमेर के पशु हाट के लिए जा रहे थे और पिकअप चालक रतलाम से आया था। सड़क पर कुछ देर के लिए रुके थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ।
हादसे की जांच जारी
पुलिस ने मिनी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सड़क यातायात की गंभीरता पर सवाल खड़ा कर दिया है।
नीमच हादसे में मृतकों और घायलों को आर्थिक सहायता का ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे में मारे गए तीनों व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता मृतकों के परिवारों की मदद के लिए दी गई है और उनके दुख की इस घड़ी में राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
कलेक्टर ने की अतिरिक्त सहायता की घोषणा
नीमच के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मृतक सांवरा भील के परिवार को सोलेशियम फंड योजना के तहत 50 हजार रुपए की सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा, हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 अन्य व्यक्तियों को मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।












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