DRM ने जिस रेलखंड का निरीक्षण किया था, कुछ देर बाद वही ध्वस्त हो गया था, क्रेशर संचालक गिरफ्तार

Khajuraho-Chhatarpur रेलखंड के बीच लखेरा गांव के पास क्रेशर में भीषण ब्लॉस्ट कर रेलवे पटरी को ध्वस्त करने व किसान का मकान बर्बाद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रेशर संचालक और भोला एक्सप्लोसिव के संचालक पर विभिन्न धाराओं सहित रेल एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

रेलवे पटरी के पास ब्लॉस्ट करने वाला क्रेशर संचालक गिरफ्तार

झांसी मंडल के डीआरएम आशुतोष ने बुधवार को ललितपुर-खजुराहो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया था। दोपहर में जिस ट्रैक का निरीक्षण का डीआरएम निकले थे। कुछ समय बाद वही ट्रैक क्रेशर संचालक द्वारा अवैध रुप से कराई गई ब्लास्टिंग से उखड़ गया था। करीब 100 मीटर का ट्रैक बर्बाद हो गया था, पटरियां अपनी जगह से खिसक गई थीं। ट्रैक पर बड़ी-बड़ी चट्टानें और मलबा आ गया था। इस कारण इस रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित रहीं। खजुराहो पुलिस द्वारा ओम साईं राम क्रेसर संचालक रुचिर जैन एवं भोला एक्सप्लोसिव के प्रोप्राइटर हरिशचन्द्र पाण्डेय के खिलाफ धारा 307, 286, 427 एवं धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा रेल अधिनियम 1989 की धारा 105 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में क्रेशर संचालक रूचिर जैन सहित भोपला एक्सप्लोसिव के हरिशचंद्र पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रेलवे पटरी के पास ब्लॉस्ट करने वाला क्रेशर संचालक गिरफ्तार

करीब 1 करोड़ के नुकसान का आंकलन
क्रेशर संचालक द्वारा कराए गए भारी विस्फोट में रेलवे को प्राथमिक रुप से करीब 80 लाख रुपए का नुकसान का आंकलन किया गया है। यह बढ़ भी सकता है। कारण 100 मीटर से ज्यादा का पूरा ट्रैक बर्बाद हो गया था। पटरियों उखड़ गई थीं और आगे-पीछे खिसक गईं थीं। इसके अलावा पास ही स्थित किसान लखनलाल पटेल की जमीन और उसका पूरा मकान बर्बाद हो गया था। करीब हजार-हजार किलो की चट्टानें हवा में उड़कर उसके घर पर आकर गिरीं थी, जिससे उसका पूरा घर और गृहस्थी बर्बाद हो गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार शुरुआती तौर पर करीब 80 लाख तथा किसान को लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

रेलवे सीमा में अवैध रुप से कराई जा रही थी ब्लॉस्टिंग
रेलवे व प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार क्रेशर संचालक द्वारा रेलवे पटरी के पास पत्थर निकलाने के लिए जो ब्लॉस्टिंग कराई गई थी और ट्रैक को ध्वस्त कर दिया गया वह अवैध था। इस इलाके में रेलवे के नियमानुसार ब्लॉस्टिग की अनुमति मिल ही नहीं सकती है। यह रेलवे सीमाा है। कुल मिलाकर क्रेशर संचालक और विस्फोट करने वाले ने यहां अवैध रुप से बारुद लगाकर विस्फोट कराया था।

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