MP News: इस शहर में हेलमेट लगाकर चलाएं वाहन, वरना भरना होगा तगड़ा चालान

MP News: दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम 2016 अनुसार दो पहिया वाहन धारकों के लिये हेलमेट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 अनुसार हेलमेट अच्छी गुणवत्ता (भारतीय मानक आईस 4151:2015) का हो यह आवश्यक है ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सुरक्षा प्रदान कर सकें।

इस संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने वाहनों की चैकिंग के दौरान उपयोग किये जाने वाले हेलमेट आईएस मार्क का हो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही हेलमेट निर्माता एवं खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अर्द्धशासकीय पत्र अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का पालन सुनिश्चित कर उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराएं।

Indore

वाहनों की जांच के लिए चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने के साथ-साथ ट्रैफिक नियम का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फैन लगाने की तैयारी है। वाहन चालक के नियम तोड़ने पर अभियान के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी, जहां इसके लिए वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बस संचालकों पर की गई कार्रवाई का असर हुआ है। बस संचालकों ने लिखकर दिया है कि वे अब लंबी दूरी की बसों का संचालन प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों से ही करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में उन्हें तीन दिन की मोहलत दी है। उल्लेखनीय है कि, शहर के मध्य के विभिन्न स्थानों से लंबी दूरी की बसों का संचालन किया जा रहा था, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था बिगड़ रही थी। साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी रहता था। इन सभी बस संचालकों को पूर्व में मोहलत भी दी गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न ट्रेवल्स एजेंसियों के दफ्तरों को सील भी किया गया है।

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