MP के इन शहरों में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध, बेचने वालों पर होगी FIR
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगी दी गई है, जहां इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के एक दिन बाद चाइनीज मांझे की जांच पड़ताल में प्रशासनिक अमले ने मैदान संभाला है।
काछी मोहल्ले में प्रशासनिक दल ने दुकानों की पड़ताल की है, जहां एक दुकान से एक पेटी चाइनीज मांझा बरामद हुआ है, अधिकारियों ने बताया कि, जिनके पास से प्रतिबंधित मांझा मिलेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, इतना ही नहीं बेचने और स्टॉक करने पर एक्शन होगा।

मंदसौर में कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेशानुसार मंदसौर जिले में दिनांक 14 जनवरी 2025 को "मकर संक्रांति" का पर्व मनाया जावेगा, उक्त अवसर पर आम जन विशेषकर बच्चों और युवाओं द्वारा परंपरागत रूप से पतंग उड़ाकर धुमधाम से मकर संक्रांति का पर्व-त्यौहार मनाया जाता है। उक्त पर्व के दौरान नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पतंग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे बनी सामग्री से यह मनुष्य, पक्षियों और जानवरों के लिए खतरा बन गया है. और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
अतः जिला मंदसौर की राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी मकर संक्रांति पर्व के दौरान लोक हितो को दृष्टिगत रखते तथा कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत मैं, अदिती गर्ग, जिला दण्डाधिकारी, जिला मंदसौर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ कि, :- नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) कांच के साथ लागू होता है, क्योंकि यह मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिये हानिकारक है, जिससे इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। सिंथेटिक सामग्री, मांझा के "विनिर्माण/ (चायनीज मांझा) के ब्रिकी, भंडारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग" पर प्रतिबंध रहेगा।
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