MP में अवैध डीजल बेचने वालों पर एक्शन, माफियाओं की देखें पूरी लिस्ट
मध्यप्रदेश के खरगोन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम ने डीजल का बिना अनुमति के अवैध रूप से विक्रय करते पाये जाने पर टेंकर सहित 01 हजार लीटर डीजल जब्त कर लिया है।
जब्त टेंकर एवं डीजल की कीमत 10 लाख 93 हजार 300 रुपये हैं। इस प्रकरण में मेसर्स पलाश पेट्रोलियम रिलायंस पंप खरगोन के प्रोपराईटर के विरूद्ध अत्यावश्यत वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने बताया कि, दिनांक 04 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना बरूड़ द्वारा वाहन टेंकर क्रमांक एमपी-10-जेडजी-7107 के ड्रायवर राहुल राठौर पिता सुरेश द्वारा बरूड़ में लोगो को डीजल का विक्रय करते ग्राम में पहुँचने पर रोककर थाना बरूड़ में खड़ा कराया गया था। जिसकी जांच खाद्य विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। जांच में डीजल परिवहन एवं विक्रय के संबंध में कोई भी अनुमति नहीं पायी गई। विस्फोटक विभाग या तेल कंपनी आदि से कोई अनुमति नहीं पाए जाने पर टैंकर को 01 हजार लीटर डीजल सहित जब्त कर लिया गया है। जब्त सामग्री की कीमत 10 लाख 93 हजार 300 रुपये हैं। जब्त सामग्री टैंकर एवं टैंकर में उपलब्ध डीजल सीलबंद आवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ही थाना बरूड़ की अभिरक्षा में आगामी आदेश तक रखा गया है।
इन अनियमितताओं के कारण मेसर्स पलाश पेट्रोलियम रिलायंस पंप खरगोन की प्रोप्राईटर शारदा पति राजेन्द्र महाजन निवासी श्रीनाथ कॉलोनी खरगोन, पलाश पिता राजेन्द्र महाजन श्रीनाथ कॉलोनी खरगोन एवं टेंकर क्रमांक एमपी-10-जेडजी-7107 के ड्रायवर राहुल राठौर पिता सुरेश ग्राम मोगरगांव तहसील भगनवानपुरा के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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