MP News: नारा लगाते ही पुलिस लेगी एक्शन, इस जिले में कलेक्टर का आदेश
मध्यप्रदेश के नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत गणतंत्र दिवस, सब-ए-बारात, मुनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि, संत रविदास जंयती, सब-ए-बारात, छत्रपति शिवाजी जंयती, सबरी जयंती, महाशिवरात्री, रमजान मास प्रारंभ, होलिका दहन, घुलेण्डी, रंग पंचमी, व अन्य त्यौहारो के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

कुछ ऐसा है आदेश
आगामी त्यौहारों को लेकर सोशल मिडिया साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री डालने, धार्मिक जुलुसों, रैली आदि से प्रभावित होने वाली कानून व्यवस्था को लेकर जिलें में सोशल मीडिया साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री डालना, समसामयिक घटनाओं को लेकर हो रहे घटनाकमों एवं विभिन्न धर्मावलंबियों के विभिन्न त्योहारों तथा धार्मिक आयोजनों, विभिन्न आयोजन आदि के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था बनी रहे।
इसी परिप्रेक्ष्य में नीमच जिलें में सभी धार्मिक त्यौहारों, विभिन्न धार्मिक पर्यो, सामाजिक जुलूसों, विभिन्न राजनैतिक आंदोलनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कारित कृत्य एवं सोशल मीडिया साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री डालने, समसामयिक घटनाओं को लेकर हो रहे घटनाकमों से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, ऐसे तत्वों पर कठोर नियंत्रण किये जाना नितांत आवश्यक है।
पुलिस अधीक्षक, नीमच से प्राप्त जानकारी से मुझे संतुष्टि हो गई है कि नीमच जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है अतः नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए मैं हिमांशु चन्दा, जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत् आदेशित करता हूँ कि-
1- गणतंत्र दिवस, सब-ए-मेराज, मुनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पंडित दीदयाल पुन्यतिथि, संत रविदास जंयती, सब-ए-बारात, छत्रपति शिवाजी जंयती, सबरी जयंती, महाशिवरात्री, रमराज गास प्रारंभ, होलिका दहन, धुलेण्डी, रंग पंचमी, व अन्य त्यौहारो (जिसमें जुलुस / चल समारोह निकाले जाते है) के मद्देनजर जुलूस / चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा ।
2- फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, यु-ट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री डालने पर एवं उस पर होने वाली कमेंट्स/कास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार होता है। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर आमजन की भावनाओं को आहत कर सकता है। जिसका मूल कारण फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, यु-ट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मिडिया साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाली लाईक्स/कमेंटस करने वाले पर किसी प्रकार का दाण्डिक दायित्व आधिरोपित करने के प्रावधान का उपलब्ध नहीं होने के कारण। भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना होने से सोशल मिडिया साईट्स पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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