कोविड शवों की नि:शुल्क अंत्येष्टि कराएगी योगी आदित्यनाथ सरकार, नगर निगम सीमा में लागू होगा ये आदेश
कोविड शवों की नि:शुल्क अंत्येष्टि कराएगी योगी सरकार, नगर निगम सीमा में लागू होगा ये आदेश
लखनऊ, मई 08: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं, अब कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक, कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क कराई जाएंगी। इसको लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।

योगी सरकार द्वारा जारी हुए शासनादेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा, यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कई जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण पर टीम-9 का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस संवेदनहीनता पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर निगम तथा नगर निकाय को उनका मूल कर्त्तव्य याद दिलाया है। उन्होंने सभी नगर निगम व नगर निकाय को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा।
पिछले 24 घंटों में आए 28 हजार केस
उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 28 हजार 76 केस सामने आए है। तो वहीं, कोविड के 372 मरीजों की मौत हो गई। जबकि, 33 हजार 117 मरीज स्वास्थ हुए है। इस दौरान दो लाख 41 हजार 403 कोरोना टेस्टिंग की गई।












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