लॉकडाउन में संकट झेल रहे उद्योगों को योगी सरकार ने दी राहत, 3 माह के ब्याज पर छूट

लखनऊ। लॉकडाउन की वजह से संकट के दौर से गुजर रहे औद्योगिक, व्यवसायिक एवं संस्थागत इकाइयों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सरकार ने 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के देय के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है। छूट का लाभ उठाने के लिए संबंधित इकाई को ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करनी होगी।

uttar pradesh Yogi govt gives relief to industries for lockdown period

सतीश महाना ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से पूरे देश और राज्य में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयां भी अस्थायी रूप से बंद हो गई। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इन इकाइयों द्वारा वित्तीय संकट को देखते हुए और उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधि को गति देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक इकाइयों को फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी है। वहीं, तीन महीने के लिए राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों के बकाए पर ब्याज में छूट देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह छूट मौजूदा संकट के दौरान राज्य के उद्योगों और उद्यमों को कुछ राहत प्रदान करेगी और वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करके अपनी इकाइयों के संचालन को फिर से शुरू कर पाएंगे। इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासनादेश भी जारी कर दिया। विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 22 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि के सभी प्रकार के देयों को यदि 30 जून 2020 तक जमा कर दिया जाता है तो उस धनराशि पर विलंब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि यदि इस अवधि के देयों का भुगतान 30 जून 2020 तक जमा नहीं किया तो संपूर्ण स्थगन अवधि के लिए डिफॉल्ट ब्याज देना होगा। हालांकि, 22 मार्च से पहले और 30 जून 2020 के बाद की अवधि का भुगतान निर्धारित तिथि तक करना होगा। यह छूट उन इकाइयों को उपलब्ध होगी जो 30 जून तक अपने बकाये का भुगतान करती हैं। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन प्राधिकरणों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए लीज रेंट और जल शुल्क का भुगतान पहले ही स्थगित कर दिया गया है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+