'लव जिहाद' के खिलाफ योगी सरकार जल्द लाएगी कानून, गृह विभाग ने कानून विभाग को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द कानून लाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले 29 अगस्त व 18 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में लव जेहाद की घटनाएं सख्त से रोकने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही सीएम ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे।

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    Uttar Pradesh Home Department has sent a proposal to the Law Department against Love Jihad

    दरअसल, पिछले कुछ दिनों में लव जेहाद के कई मामले सामने आए थे, जिनके बाद योगी सरकार इस मुद्दे पर सख्त हुई और अफसरों से कहा है कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने के मामले सामने आ रहे हैं वहां शीघ्र एक्शन लिया जाए। तो वहीं, 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और उनका धर्मपरिवर्तन कराने की घटनाओं की भी समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए।

    तो वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले साल एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जबरन धार्मिक रूपांतरणों की जांच करने के लिए एक नया कानून सुझाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि आयोग का विचार है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धार्मिक रूपांतरण की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस गंभीर मामले पर कुछ अन्य राज्यों की तरह एक नए कानून की जरूरत है। 268 पेज की रिपोर्ट में जबरन धर्मांतरण, धर्म के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय करार, पड़ोसी देशों और भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के बारे में समाचार पत्रों की कतरनें शामिल थीं।

    शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
    दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।

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