UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं की खत्म

लखनऊ, 02 अगस्त: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 841 सरकारी वकीलों को हटा दिया है। आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505, जबकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को हटा दिया गया है।

uttar pradesh govt removes 841 government lawyer appointed in allahabad high court

राज्य के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिए गए हैं। 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। वहीं, 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त हुई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की भी छुट्टी की गई है।

लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की भी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट की छुट्टी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर को भी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। आदेश में 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटाने की बात है।

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