योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा- अब दिनेश, रमेश, सुरेश बनकर लव जिहाद नहीं कर पाएंगे मुख्तार, अंसार और रईस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक, डीएम के आदेश के बिना दूसरे धर्म में शादी नहीं हो पाएगी। दो महीने पहले ही शादी के लिए डीएम को बताना होगा। साथ ही, बिना अनुमति शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर तीन साल तक की सजा और धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह अध्यादेश प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है और धर्म छिपाकर जो लव जिहाद में लगे हैं उनको इस कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
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मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको लेकर गंभीर थी। बच्चियों को बहला-फुसलाकर, शादी के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का लव जिहाद का जो सिंडिकेट था, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार खुलासा किया। इन मामलों में ऐसे लड़के पकड़े गए जिन्होंने अपना नाम दिनेश, रमेश, सुरेश रखा था लेकिन जांच के बाद वे मुख्तार, अंसार और रईस निकले। इस बारे में पीड़ित बच्चियों ने भी बताया कि ये वही लोग हैं जो गैंग बनाकर षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके पीछे भी और कई लोग हैं। योगी सरकार ने इसी तरह के षड्यंत्र को रोकने के लिए कानून लाया।
मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार ने पहले भी संकेत दिए थे कि अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह का कानून लाया जाएगा। इस कानून के तहत दस साल की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, उनका भी खुलासा किया जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने वालों को इस कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहा कि इस कानून का स्वागत करते हैं और योगी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया। इस अध्यादेश पर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इसका स्वागत है क्योंकि अब किसी भी लड़की के साथ धर्म के नाम पर धोखा नहीं होगा लेकिन सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इस पर अमल भी करना होगा।












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