यूपी में जाति के आधार पर प्रमोशन के बाद कर्मचारियो का होगा डिमोशन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एससी-एसटी को जाति के आधार पर प्रमोशन दिया गया था।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जाति के आधार पर सरकारी कर्मचारियों दिये गये प्रमोशन को रद्द कर उन्हे पदोन्नत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए प्रदेश सरकार को 15 सितंबर तक का वक्त दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि जाति के आधार पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को अतिरिक्त पदभार नहीं दिया जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस आदेश के अमल का हलफनामा 15 सितंबर तक जमा करने को कहा है।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा और भानुमित की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिका में कोर्ट के उस आदेश की अवहेला की याचिका दायर की गयी थी जिसमें कोर्ट ने 2012 में प्रमोशन में आरक्षण के कानून को रद्द किया था।
कोर्ट के इस आदेश के बाद 15 नवंबर 1997 से 27 अप्रैल 2012 के बीच जाति के आधार पर प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों का डिमोशन किया जाएगा।












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