यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, जानें क्या होगा पढ़ाई का तरीका और कैसे चलेंगी क्लास?

लखनऊ। कोरोना महामारी के चलते करीब छह महीने से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश के माध्‍यमिक स्‍कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। उपमुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के स्‍कूल खुलेंगे। स्कूल दो पालियों में संचालित किए जाएंगे। पहली पाली में कक्षा 9 और 10 व दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज भी चलती रहेंगी। पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजकर पढाएं या फिर ऑनलाइन क्लासेज दिलाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। छात्रों को आधी संख्या में स्कूल ​बुलाया जाएगा। पहले दिन 50 फ़ीसदी छात्र आएंगे, बाकी के 50 फ़ीसदी दूसरे दिन। छुट्टी के वक्त भी छात्रों को एक-एक कर बाहर निकाला जाएगा। उपमुख्‍यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को उनके माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पठन-पाठन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि बच्‍चों का भविष्‍य और स्‍वास्‍थ्‍य दोनों महत्‍वपूर्ण हैं।

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    स्कूल खोलने के लिए यह होंगे नियम

    स्कूल खोलने के लिए यह होंगे नियम

    उपमुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों के कक्षा 9,10,11 और 12 में 19 अक्टूबर से पठन-पाठन भौतिक रूप से दोबारा प्रारंभ किए जाएंगे, लेकिन स्कूल खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल खोले जाने से पहले स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाए।

    खांसी, जुखाम होने पर प्राथमिक उपचार देकर घर वापस भेजा जाए

    खांसी, जुखाम होने पर प्राथमिक उपचार देकर घर वापस भेजा जाए

    स्कूलों में सैनेटाइजर, हैंडवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए तथा विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

    अपर मुख्‍य सचिव (माध्‍यमिक शिक्षा) ने जारी किया शासनादेश

    अपर मुख्‍य सचिव (माध्‍यमिक शिक्षा) ने जारी किया शासनादेश

    बता दें, 19 अक्‍टूबर से स्‍कूल खोले जाने के संदर्भ में अपर मुख्‍य सचिव (माध्‍यमिक शिक्षा) आराधना शुक्‍ला द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया गया है, जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आराधना शुक्ला ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और वे स्वयं भी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें।

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