लखनऊ: रेन डांस व पार्टियों के आयोजनों पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया ये फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर व डीएम ने अगले आदेशों तक रेन डांस व पार्टी समेत इस तरह के आयोजनों पर रोक लगा दी है, जिनमें भीड़भाड़ हो। इसके साथ ही ऐसी पार्टियों को लेकर पूर्व में दी गई अनुमति भी निरस्त कर दिया गया है।

दरअसल, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर व डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नए आदेश जारी किए है। जिसमें उन्होंने रेन डांस, पार्टी व ऐसे अन्य कार्यक्रम जिनमें भीड़भाड़ हो, उन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पूर्व में दी गई अनुमति भी निरस्त कर दी गई है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के आयोजन, जुलूस जिसमें जन समुदाय का इक्ट्ठा होना प्रस्तावित या संभावित है, उसके लिए अनुमति लेनी होगी।
बता दें, जुलूस या किसी तरह के आयोजन के लिए अनुमति सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। डीएम का यह आदेश फिलहाल मांगलिक कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन, विवाह या तिलक के लिए लागू नहीं है। कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराना होगा। साथ ही 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व दस वर्ष से कम आयु के बच्चे इन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण को देखते हुए सरकार अभी से सतर्क हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को होली और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनावों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, कहीं भी बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकालेगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। अगर कार्यक्रम करना बहुत जरूरी हुआ तो मास्क और सेनेटाइजर का होगा प्रयोग अनिवार्य होगा।
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं हो पाएंगे शामिल
गाइडलाइंन के मुताबिक, प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव से जुड़े कॉन्टैक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हों। जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी।