अब शॉपिंग मॉल्स से भी खरीद सकेंगे इंपोर्टेड शराब, यूपी सरकार ने दी लाइसेंस प्रक्रिया को मंजूरी

लखनऊ। शराब के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी के शॉपिंग मॉल्स से भी आप महंगी और इम्पोर्टेड शराब खरीद सकेंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजस्व में इजाफा करने के लिए ये फैसला लिया है। बता दें कि आबकारी विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार यानी 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हालांकि इन शॉपिंग मॉल में शराब पीने-पिलाने की अनुमति नहीं होगी।

premiere and imported liquor selling in shopping malls in Uttar Pradesh

अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विगत कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते है। शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर के प्रीमियम और इम्पोर्टेड ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम और इम्पोर्टेड ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी।

जमा करनी होगी सालाना लाइसेंस फीस
अपर मुख्य सचिव (आबकारी) ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रूपए तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहको को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। भूसरेड्डी ने साफ किया कि सभी दुकानें वातानुकूलित होंगी। लेकिन शापिंग मॉल्स परिसर में शराब पिलाने अथवा पीने की अनुमति नहीं होगी।

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