अब यूपी में एंट्री से पहले कोरोना की निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य, CM योगी ने दिया आदेश
लखनऊ, 18 जुलाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दूसरे राज्यों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की नियंत्रित स्थिति के बीच हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे में तीन फीसदी पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यह रिपोर्ट चार दिनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके हों, उन्हें छूट दी जा सकती है। सड़क/वायु/रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे लोगों के लिए भी यह नियम लागू किए जाएं ।
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सात जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं
मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 07 जनपदों, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महोबा, शामली व श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। यह स्थिति संतोषजनक है।
पिछले 14 घंटों में कोरोना के 56 नए केस
प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। अब तक 16.83 लाख से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। बैठक में बताया गया कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। विगत 24 घंटे में 2,54,771 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 56 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 69 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.02 फीसदी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए।












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