यूपी में शादी करना है तो जान लीजिए नये नियम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर आप शादी का मन बना रहे हैं तो आपको जल्द ही नये नियमों के बारे जान लेना काफी जरूरी है। यूपी में अब जल्द ही विवाह के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होने जा रहा है।
प्रदेश सरकार अब विवाह के बाद पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखने की तैयारी में है। सरकार के इस प्रस्ताव को मंत्रीमंडलीय समिति ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है।
सरकार के नये प्रस्ताव के बाद अब हर विवाह के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। गौरतलब है कि पहले ही राजस्थान, हिमाचल सर्विस, केरल और बिहार में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
प्रदेश सरकार के इस फैसले की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय सरकार के इस फैसले को सीधे शरीयत कानून पर हमला मानता है।
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लिहाजा इस बात का खयाल रखते हुए मुसलमानों के लिए इस कानून अनिवार्य बनाने की बजाय अलग व्यवस्था की गयी है। मुसलमान अगर विवाह का पंजीकरण नहीं कराते तो उन्हें सरकारी नौकरियों सहित अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं दिया जाएगा।













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