Lucknow Airport के 10 किमी दायरे में लेजर लाइट और पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी

Lucknow Airport: हवाई जहाजों की उड़ान में किसी भी प्रकार की रुकावट को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट और पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह फैसला सोमवार को ओल्ड टर्मिनल-2 सभागार में हुई हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त ने की। इसमें एलडीए, नगर निगम, एटीसी, वन विभाग समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

lucknow airport 10 km radius restriction

बैठक में विमानों की सुरक्षा से जुड़ी कई समस्याएं सामने आईं। खासतौर पर लेजर लाइट और पतंगबाजी को विमानों के उड़ान मार्ग के लिए खतरा बताया गया। प्रशासन ने तय किया कि अब इन गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई जाएगी।

ऊंची इमारतों और टावरों पर भी चला प्रशासन का डंडा

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई इमारतों की छतों पर मोबाइल टावर और सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो विमानों की उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

इस पर कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अवरोधक संरचनाओं को चिन्हित कर तत्काल हटाया जाए। इससे विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकेगा।

मीट की दुकानों से बढ़ रहा था पक्षियों का जमावड़ा

बैठक में एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि हवाई अड्डे के आस-पास पांच मीट की दुकानें चिह्नित की गई हैं। इनसे निकलने वाले कचरे के कारण पक्षियों की आवाजाही बढ़ जाती है, जो विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

कमिश्नर ने नगर निगम को निर्देशित किया कि इन दुकानों को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पक्षियों की अधिकता से एयरक्राफ्ट इंजन में पक्षी टकराने (बर्ड हिट) की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जो किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है।

जलभराव और सफाई पर भी हुई चर्चा

बैठक में हवाई अड्डे के आस-पास की जलभराव की समस्या और नालों की गंदगी का मुद्दा भी उठा। खासतौर पर बिजनौर नाले की सफाई की मांग एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से की गई, ताकि बरसात के मौसम में जलजमाव से बचा जा सके।

इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम को निर्देश दिया कि नालों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। उन्होंने कहा कि जलभराव से न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि यह बीमारियों को भी न्योता देता है।

इन इलाकों में लागू होगा नया प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, जिन इलाकों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें अमौसी, हिन्द नगर, सरोजनीनगर, बंथरा, चिल्लावां, अवध चौराहा, आलमबाग, ट्रांसपोर्ट नगर, बिजनौर, पारा, मोहान, अर्जुनगंज, निलमथा और तेलीबाजार शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में अब कोई भी व्यक्ति लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और पतंग उड़ाना भी वर्जित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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