सिंगर कनिका कपूर की छठी रिपोर्ट भी आई निगेटिव, अस्पताल से छुट्टी मिली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की छठी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कनिका कपूर को सोमवार को अस्तपाल से छुट्टी दे दी गई है। कनिका को 14 दिनों तक अपने घर में क्वारंटाइन रहना होगा। इस दौरान वह किसी से नहीं मिलेंगी। बताया जा रहा है कि अब वह खतरे से बाहर हैं। इससे पहले बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की पांचवीं रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी।

लंदन से लौटी थीं कनिका कपूर
सिंगर कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से भारत आईं थीं। 20 मार्च को इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सार्वजनिक की थी। इसके बाद उनपर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर छिपाने और लापरवाही बरतने के आरोप लगने लगे थे। हालांकि, कनिका का कहना है कि जब वह भारत वापस आईं थीं, तो देश में सेल्फ आइसोलेशन जैसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, बल्कि 10 मार्च को लोग होली खेल रहे थे। कनिका को पहले केजीएमयू फिर एसजीपीजीआई में भर्ती किया गया था। इसके बाद लगातार चार कोरोना टेस्ट में वो कनिका संक्रमण से पॉजिटिव पाई गई थीं।
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होली की पार्टी में शामिल हुई थीं कनिका
कनिका कपूर होली की एक पार्टी में शामिल हुई थीं, जिसमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधराजे सिंधिया और उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा हुआ है। कनिका कपूर के कई हाईप्रोफाइल लोगों के संपर्क में आने की बात कही गई थी। इसके बाद खलबली सी मच गई थी। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चला। शुरुआती रिपोर्ट में कनिका में लगातार हाई-लोड संक्रमण आ रहा था। पांचवीं रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान ने कहा था, "उनके रिपोर्ट अब नेगेटिव आए हैं, लेकिन उन्हें घर जाने की अनुमति देने से पहले हम उनका एक और टेस्ट करेंगे।" छठवीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

तीन एफआईआर दर्ज हैं
कोरोनो वायरस से संक्रमित होने और शहर में खुद को आइसोलेट करने के अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद शहर में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने को लेकर और लापरवाही बरतने के आरोप में कनिका के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कनिका कपूर के खिलाफ शहर के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
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