मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार, धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप
लखनऊ, 03 सितंबर: शायर मुनव्वर राणा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट लखनऊ ने मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुनव्वर राणा पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। इस मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुनव्वर राणा ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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मुनव्वर राणा ने तालिबान से की वाल्मीकि की तुलना
मुनव्वर राणा ने तालिबान की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से की थी। मुनव्वर राणा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, 'वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद भगवान बने, उससे पहले वह एक डाकू थे। व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है। इसी तरह तालिबान अभी के लिए आतंकवादी हैं, लेकिन लोगों के चरित्र बदल जाते हैं।' इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कई जगह राणा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए।
लखनऊ में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार
मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा और हिंदू महासभा ने मुकदमा दर्ज कराया था। एसीपी राघवेंद्र मिश्रा हजरतगंज ने बताया कि मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने और एससीएसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुनव्वर राणा ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।












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