सावधान! नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो पिता को खानी पड़ेगी जेल की हवा

Lucknow news (लखनऊ)। लखनऊ के पुलिस कप्तान कला निधि नैथानी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं, अब इसी कड़ी में एक नया आदेश आया है जो नाबालिग बच्चों के पिता को महंगा पड़ सकता है। इसे सड़क दुर्घटनाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई नाबालिग बच्चा बाइक या कार चलाता नजर आया तो उसके पिता को जेल की हवा खानी पड़ेगी।

father will be punished if their children caught driving in lucknow

SSP ने जारी किए निर्देश

एसएसपी कला निधि के निर्देश पर लखनऊ पुलिस सोमवार से ऐसे अभिभावकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। एसएसपी के मुताबिक नाबालिगों को वाहन चलाने कि अनुमति देना अपराध है। इस के लिए मुकदमा दर्ज कर अभिभावकों को गिरफ्तार के उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि ये फैसला उस सर्वे के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह पता चला कि पिछले 6 माह में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत नाबालिगों की हुई है। एसएसपी ने कहा कि अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पावर बाइक और कार चलाने की इजाजत दे रहे हैं। बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा चालान भी ऐसे ही वाहनों के किये गये हैं, जिन्हें नाबालिग चला रहे हैं।

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नाबालिगों को वाहन देना अपराध

वहीं उन्होंने बताया कि इस बारे में अभिभावकों को चेतावनी भी दी जा चुकी है इसके बावजूद अभिभावक मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे और स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। जिसके चलते अब अभिभावकों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी।

मुख्य चौराहों पर होगी चेकिंग

इस निर्देश के पालन के लिए सभी एएसपी और सीओ प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर कम उम्र के दिखने वाले ड्राइवर्स/ चालक को रोकेंगे। चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और पैन कार्ड या उम्र की जानकारी देने वाले दस्तावेजों की जांच होगी। वहीं उम्र कम पाए जाने पर गाड़ी तत्काल सीज कर के अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रात भर हिरासत में रखा जाएगा।

बता दें कि मोटरयान अधिनियम की धारा 180 के तहत नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों को तीन माह तक की सजा का प्रावधान है। उनका डीएम भी जब्त किया जा सकता है। आईपीसी में 88, 89 और 109 सहित कई धाराएं हैं, जो अपराध के लिए प्रेरित करने वालों पर लागू होती हैं। नाबालिग को वाहन देना भी जुर्म है। इसलिए अभिभावकों पर इन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

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