लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

लखनऊ, 26 जुलाई: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार दिया है। बता दें, इससे पहले इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

Allahabad HC Lucknow bench rejects bail petition of lakhimpur kheri case main accused Ashish Mishra

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को जमानत दी जा सकती है। उनके वकीलों ने उन्हें जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट में उनकी दलीलें नहीं चल पाईं। ऐसे में कोर्ट का ये फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है।

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