Lakhimpur Kheri case: SC से जमानत के बाद जेल से छूटा आशीष मिश्रा, 6 सप्ताह की मिली पैरोल
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गया है। उसे 6 सप्ताह के लिए जमानत दी गई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कई शर्तें भी उस पर लागू की गई हैं।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा शुक्रवार को जेल से बाहर आ गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के लिए जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 25 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि मिश्रा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में नहीं रह सकते और उन्हें एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ने को गया है। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार मिश्रा को जमानत अवधि के दौरान अपने नए स्थान के अधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
अदालत ने मिश्रा और उसके परिवार के सदस्यों को गवाहों को प्रभावित करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। अगर गवाहों को प्रभावित किया जाता है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा।"
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3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे से पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी।
जबकि मृतकों में चार लोग कारों में थे, जो यूपी के डिप्टी सीएम का स्वागत करने आए भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले का हिस्सा थे। वहीं, चार अन्य किसान थे। जबकि किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि आशीष मिश्रा एक कार के अंदर था और उसी ने चारों किसानों पर कार चढ़ाया था। हालांकि, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दावों से इंकार कर दिया है। आशीष मिश्रा को हिंसा के लिए छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की हत्या की साजिश थी। आशीष मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा ने घटना के लिए किसानों के वेश में असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया था।
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