लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा का एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

लखीमपुर खीरी, 20 दिसंबर: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को एक और झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी के कागजों में त्रुटि के चलते कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अब आशीष मिश्रा को फिर से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने हिंसा में शामिल पांच अन्य आरोपी अंकित दास, शिवनंदन, लतीफ, शेखर और सत्यम की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है।

lakhimpur kheri case court rejects ashish mishra bail application

लखीमपुर हिंसा में हुई थी आठ लोगों की मौत

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    Lakhimpur Kheri Violence: Ashish Mishra को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज | वनइंडिया हिंदी

    लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीते 3 अक्टूबर को हुई घटना में चार किसानों, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों पर आरोप है कि वह फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गया। इसमें चार लोगों की मौत हो गई। 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने खुलासा किया कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी।

    एसआईटी ने बढ़ाई धाराएं

    पुलिस ने आशीष मिश्रा पर धारा 307 की जगह 279, 326 की जगह 338 और धारा 341 की जगह 304 A लगाया था। एसआईटी ने मामले की जांच के बाद आईपीसी की धारा 279, 338 और 304 A की जगह 307, 326, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/30 बढ़ाई। आईपीसी की धारा 307 जान से मारने का प्रयास, 326 खतरनाक आयुधों (डेंजरस वेपन) या साधनों से गंभीर आघात पहुंचाना, धारा 34 कई व्यक्तियों के साथ मिलकर एक जैसा अपराध करना और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/30 लाइसेंसी हथियार का गलत प्रयोग करना है।

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