डेंटिस्ट ने मरीज का निकाला था गलत दांत, 4 साल बाद कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना
कोलकाता। बंगाल के उपभोक्त फोरम ने मरीज का गलत दांत निकालने पर डेंटिस्ट को पीड़ित को 40 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया है। हालांकि इससे पहले निचली अदालत ने भी यही आदेश दिया था। लेकिन डेंटिस्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी थी पर जस्टिस ईशान चंद्र दास, समीक्षा भट्टाचार्य और श्यामल कुमार घोष की बेंच ने डेंटिस्ट की याचिका को खारिज कर दिया।

कोलकाता के बरीशा इलाके में रहने वाले ए शिकंदर के दांतों में दर्द था। दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह ठाकुरपुर के डॉक्टर के पास गईं लेकिन डॉक्टर ने बिना उनकी इजाजत लिए जिस दांत में दर्द था उसके साथ-साथ दूसरे दांत को भी निकाल दिया। मरीज डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से परेशान है। लेकिन दांत निकलवाने से पहले किसी भी तरह का टेस्ट कराने को नहीं कहा गया।
बता दें कि यह पूरा मामला चार साल पहले का है। महिला जब दूसरे डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें बताया गया कि दूसरे दांत को रूट कनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। परेशान महिला ने बाद में उपभोक्ता अदालत के पास गई। उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि डेंटिस्ट की मरीज का दांत निकालने से पहले उनसे पूछना चाहिए था।
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